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LPG, पेट्रोल-डीजल से लेकर तत्काल टिकट और ITR तक…आज से बदल गए ये 8 बड़े नियम

हैदराबाद: 1 अगस्त 2026 से देश में आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब और मासिक बजट पर पड़ने वाला है. इस महीने रसोई गैस की कीमतों से लेकर रेलवे टिकट, टैक्स पेनल्टी और बैंकिंग सेवाओं तक में बड़े फेरबदल किए गए हैं. आइए जानते हैं इन 8 बड़े बदलावों के बारे में.

1. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी एलपीजी (LPG) के दाम संशोधित किए गए हैं. आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹202 की भारी कटौती की गई है. इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का दाम घटकर ₹2728 और कोलकाता में ₹2872.50 हो गया है. हालांकि, घरों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे गृहणियों को फिलहाल कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिली है.

2. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट काउंटर पर लगने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब रेलवे स्टेशनों पर तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय ही यात्रियों को टोकन जारी किए जाएंगे. इस टोकन सिस्टम के लागू होने से रिजर्वेशन काउंटरों पर अफरा-तफरी कम होगी और यात्रियों को टोकन नंबर के आधार पर ही लाइन में लगकर आसानी से टिकट मिल सकेगा.

3. बैंक सर्विस चार्ज और एसएमएस अलर्ट में बदलाव
1 अगस्त से कई बैंकों ने अपनी बैंकिंग सेवाओं और सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है. इसी कड़ी में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस (SMS) अलर्ट शुल्क को संशोधित किया है. अब से ग्राहकों को खाते से जुड़े हर मैसेज के लिए नए निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा.

4. रोजमर्रा की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे महंगे
वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण इस महीने से महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, चायपत्ती और कपड़ों से लेकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा कारों और साबुनों के दाम में भी 4 से 6 फीसदी तक का इजाफा देखा जा सकता है.

5. ITR भरने पर अब लगेगी लेट फीस
नौकरीपेशा और अन्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जो लोग कल तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें आज से ‘बिलेटेड आईटीआर’ भरना होगा. इसके लिए करदाताओं को ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की लेट फीस (जुर्माना) देनी पड़ सकती है.

6. क्रेडिट कार्ड की नीतियों में फेरबदल
देश के कई प्रमुख बैंकों ने आज से अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसियों को बदल दिया है. इसके तहत क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम, सालाना मेंटेनेंस फीस और अन्य छुपे हुए सर्विस चार्ज में संशोधन किया गया है. यह बदलाव अलग-अलग बैंकों के कार्ड के आधार पर तय किए गए हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने बैंक की नई गाइडलाइंस जरूर चेक कर लेनी चाहिए.

7. बैंकिंग को आसान बनाएगा CKYC 2.0
बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर में आज से ‘एडवांस्ड सेंट्रल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन 2.0’ (CKYC 2.0) की शुरुआत हो रही है. इस तकनीक के आने से वित्तीय संस्थान आपकी डिजिटल मंजूरी लेकर सीधे केंद्रीय डेटाबेस से आपके दस्तावेज सत्यापित कर लेंगे. इसका फायदा यह होगा कि ग्राहकों को हर बार नया बैंक खाता खोलने या बीमा पॉलिसी लेने के लिए बार-बार अलग से केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे.

8. बिजनेस और जीएसटी नियमों में सख्ती
व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी (GST) ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बना दिया गया है. आज से ‘बिल-टू-शिप-टू’ ट्रांजैक्शन के तहत माल भेजने के लिए ‘शिप-टू जीएसटीआईएन’ की जानकारी देना अनिवार्य होगा. इस नए नियम से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और राज्य कोड व जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा.

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