गौतमबुद्धनगर। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में ‘मिशन शक्ति 5.0’ (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वासंतिक नवरात्रि के प्रथम दिवस के पावन अवसर पर डीसीपी महिला सुरक्षा श्रीमती अनुकृति शर्मा एवं डीसीपी साइबर श्रीमती शैव्या गोयल द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी में POSH Act (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013) विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।
दिनांक 19 मार्च 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, अध्यापकों एवं कॉलेज स्टाफ को कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, भेदभाव एवं अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ संवाद स्थापित कर उनके प्रश्नों का समाधान किया गया, जिससे उनमें कानून के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास बढ़ा।
अधिकारियों द्वारा POSH Act, 2013 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सख्त कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है और प्रत्येक संस्था में सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। साथ ही ‘मिशन शक्ति 5.0’ के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों एवं महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विधिक प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम द्वारा पम्पलेट के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों—डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं वन स्टॉप सेंटर 181—के बारे में भी जागरूक किया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी समस्या की स्थिति में निःसंकोच पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर यह भी बताया गया कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता, संवेदनशीलता एवं सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। POSH Act के अंतर्गत आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, सुलह प्रक्रिया, गोपनीयता एवं झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधानों सहित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की भी जानकारी प्रतिभागियों को दी गई।


