Mediasamvad24

35.1 C
Noida
Sunday, August 30, 2026

Buy now

spot_img

पी यु सी नहीं तो ₹10,000 जुर्माना : अब ओ टी पी से बनेगा धुआँ प्रमाण पत्र , सरकार की नई व्यवस्था लागू

बिना नम्बर के प्रेस लिखे वाहन पर भी दिया जाय ध्यान हो कानूनी कार्यवाही

वी पी एस खुराना

मथुरा जनपद में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। अब बिना धुआँ प्रमाण पत्र (PUC) के टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर चलाना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने नियमों को सख्त करते हुए ₹10,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू कर दिया है। तथा बिना नंबर के प्रेस लिखे वाहनों पर भी ध्यान दिया जाए तथा इनके साथ भी कानूनी कार्यवाही की जाए बृज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति (रजि.), उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने PUC बनाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए OTP आधारित नई प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत जब भी किसी वाहन का प्रदूषण परीक्षण (PUC) किया जाएगा, तो वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP सत्यापन के बाद ही धुआँ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका PUC नहीं बन सकेगा। ऐसे में बिना PUC वाहन चलाने या खड़ा पाए जाने पर भी ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले जहां लोग लंबी यात्रा पर निकलने से पहले ही PUC बनवाते थे, अब इसे स्थानीय स्तर पर भी अनिवार्य कर दिया गया है।

वाहन स्वामियों के लिए जरूरी निर्देश: परिवहन विभाग में अपना मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट कराएं समय-समय पर PUC प्रमाण पत्र बनवाएं नियमों का पालन कर जुर्माने से बचें नई व्यवस्था लागू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे वाहन चालकों में हलचल मच गई है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles