हैदराबाद: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली के मामले में नोरा फतेही को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं. उनके न आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उनके वकील को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि वे इस कार्यवाही को हल्के में न लें. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने नया समन जारी कर उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नोरा फतेही को सबूत के लिए सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नया समन जारी किया. ये समन स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने जारी किया है और 6 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि क्या नोरा फतेही सरकारी गवाह के तौर पर पेश हैं? इस पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि नोरा फतेही को बुलाया गया था , लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कोर्ट आ रही हैं या नहीं. इसके बाद कोर्ट ने वकील से इसके बारे में अपडेट मांगा, जिस पर वकील कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने छूट के लिए अर्जी दी.
इस पर कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि नोरा फतेही एक गवाह है और उन्हें यहां पेश होना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ‘उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें.’ इसके बाद कोर्ट ने वकील से पूछा कि उन्हें कब बुलाया गया था. उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें 29 अक्टूबर को बताया गया था.
बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में सरकारी गवाह के तौर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है.
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि चंद्रशेखर ने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहते हुए, सीनियर सरकारी अधिकारियों की नकल की और 2020-21 के दौरान रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की उगाही की.
नोरा फतेही से पहले इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉलोज के साथ उनके कथित संबंधों के संबंध में पूछताछ की थी. पुलिस ने CrPC की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया था और बाद में उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सरकारी गवाह के तौर पर नामजद किया था.


